Sunday, 9 December 2018

हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक क्‍यों? केंद्र और दिल्‍ली सरकार को नोटिस


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दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के गर्भ गृह में महिलाओं की प्रवेश की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह को चलाने वाली ट्रस्ट को नोटिस भेजा है.
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सबरीमाला और हाजी दरगाह के रिव्यु पेटिशन को देखने के बाद 11 अप्रेल को सुनवाई होगी.याचिकाकर्ता ने दावा किया गया था कि 27 नवंबर को जब वो दरगाह गई थी तब दरगाह के बाहर महिलाओं के प्रवेश निषेध का एक नोटिस टांग दिया गया था. दरगाह प्रमुख सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर बनाई गई है. याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और मंदिर के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी करने के और इस प्रवेश पर रोक को ‘असंवैधानिक’ घोषित करने की मांग की गई.


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