READ MORE
18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे का शारीरिक शोषण, उसे पॉर्न दिखाया जाना आदि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला होता है. इसमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और इसकी कार्यवाही स्पेशल कोर्ट में होती है. फिलहाल कई राज्यों ने छोटी बच्चियों से रेप के मामले में सजा को बढ़ाकर फांसी तक की सजा कर दी है.
No comments:
Post a Comment