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दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक प्रकाश जरवाल को तीस हजारी कोर्ट के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट आप विधायक की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई कर सकता है. गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने जरवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ऐसे में आप विधायक को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा.गौरतलब है कि तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज अंजू बजाज चंदना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर है. इसीलिए प्रकाश जरवाल को जमानत नहीं मिल सकती. बता दें कि देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल ने हाल में हुई अपनी शादी का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 56 साल के व्यक्ति के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, ये काफी गंभीर मामला है.
Article source: http://www.jagran.com/punjab/amritsar-16566591.html
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