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केंद्रीय सूचना आयोग ने विदेश मंत्रालय को साल 2013-2017 के बीच पीएम की विदेश यात्राओं के दौरान इस्तेमाल किए गए एअर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर आए खर्च से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.दरअसल इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना और एअर इंडिया द्वारा दिए गए बिल की रकम, रिफरेंस नंबर और बिल की तारीख से जुड़े डीटेल एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हैं और ऐसे आरटीआई के जरिये मांगी गई सूचना को जुटाने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाना पड़ेगा. हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया और उसे सारे डीटेल सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि यह मामला रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश बत्रा से जुड़ा है. उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से जुड़े बिल, चालान और दूसरे रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की थी.
सीआईसी की सुनवाई के दौरान बत्रा ने कहा कि मंत्रालय ने उन्हें अधूरी जानकारी मुहैया कराई, जिसके बाद उन्होंने इस टॉप अथॉरिटी का रुख किया. उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि जनता को इस बारे में सूचित किया जाए कि ये बिल और इनवॉस का पेमेंट ने किस सरकार विभाग के पास पेंडिंग हैं. बत्रा ने कहा कि इन रिकॉर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में दबाया नहीं जा सकता.(भाषा इनपुट के साथ)
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