Wednesday, 28 February 2018

INX मीडिया केस: बेटे की गिरफ्तारी से पहले चिदंबरम ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका


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ऐसा लगता है कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और  पी. चिदबंरम को बेटे की गिरफ्तारी के बारे में पहले ही आभास हो गया था. यही वजह है कि अपने और अपने परिवार को ‘लगातार परेशान’ किए जाने की आशंका को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर दी थी.चिदंबरम की याचिका शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिये लिस्टेड होने से पहले ही सीबीआई ने कार्ति चिदबंरम को लंदन से चैन्नई पहुंचने पर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.


चिदबंरम, जो सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटे के मामले पर पैनी नजर रखे हुये हैं, ने पिछले सप्ताह ही सीबीआई और ईडी पर राजनीतिक विद्वेष से उनके और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करके आश्चर्यचकित कर दिया था.


इस याचिका में चिदबंरम ने सीबीआई और ईडी को अपनी ‘‘गैरकानूनी जांच’’ और उन्हें तथा उनके बेटे सहित परिवार को बार-बार परेशान करने से रोकने का निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया था.वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदबंरम ने याचिका मे कहा है कि हालांकि सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन जांच एजेंसियां ने अभी तक यह निष्कर्ष निकालते हुए एक भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि क्या इस प्रकरण में कोई क्राइम हुआ है या इस क्राइम से किसी प्रकार का लाभ होने का मामला बना है.


जांच ब्यूरो ने इस प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 2007 में, जब चिदबंरम वित्त मंत्री थी, आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रूपए प्राप्त करने की मंजूरी देने में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने अनियमित्ताएं की थीं.


जांच ब्यूरो का आरोप है कि इस मामले में कार्ति को दस लाख रुपए मिले थे. ईडी ने इस प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.


चिदबंरम ने कहा है कि वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने आईएनएक्स मीडिया प्रकरण और एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण मे ‘सामान्य सरकारी कामकाज के दौरान’ विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी दी थी. अपने कार्यो का निर्वहन करने के दौरान उन्होंने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी कामकाज को प्रभावित करने या उसमे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी.


चिदबंरम ने यह भी कहा है कि सीबीआई और ईडी उनके बेटे और दूसरों को, जिनका विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से कोई लेना देना नहीं है, बार-बार समन भेजकर परेशान नहीं कर सकती है.


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Article source: http://www.jagran.com/news/national-another-petition-filed-for-demanding-jayalalitha-death-probe-16530252.html

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