Saturday, 24 February 2018

सोहराबुद्दीन केस में बरी पांडियन ने कहा-सीबीआई ने मुझे फंसाया था


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सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ केस में बरी किए जा चुके गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन ने शनिवार को बंबई हाईकोर्ट में बताया कि सीबीआई ने उन्हें फंसाया था.हाईकोर्ट में पांडियन को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है. पांडियन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का रिकॉर्ड शानदार रहा है और आईबी में अपने कार्यकाल के दौरान दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से मुकाबला किया था.


जेठमलानी ने आरोप लगाया कि 2010 में गुजरात सीआईडी से मुठभेड़ की जांच का जिम्मा लेने वाली सीबीआई ने मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर पांडियन को फंसाया था. पांडियन के पास यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं कि कथित अपहरण के दिन वह हैदराबाद में नहीं थे.


सीबीआई के मुताबिक, आतंकवादियों से कथित रिश्ता रखने वाले गैंग्स्टर सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को गुजरात पुलिस ने 22-23 नवंबर 2005 की रात उस वक्त अगवा किया था जब वे एक निजी बस में हैदराबाद से सांगली जा रहे थे. गुजरात पुलिस ने नवंबर 2005 में कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन और कौसर बी को मार गिराया था जबकि दिसंबर 2006 में गुजरात एवं राजस्थान की पुलिस ने एक अन्य कथित फर्जी मुठभेड़ में प्रजापति को मार गिराया था.दो फर्जी मुठभेड़ों में शामिल होने के आरोप में सीबीआई ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था, लेकिन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा, पांडियन, दिनेश एम एन एवं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित 15 आरोपियों को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है. बाकी आरोपियों पर विशेष अदालत मुकदमा चला रही है.


पांच पुलिस अधिकारियों को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अदालत रोजाना सुनवाई कर रही है.


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Article source: https://hindi.news18.com/news/nation/aap-members-in-rajya-sabha-begin-day-with-a-protest-and-boycott-1251809.html

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