Sunday, 30 September 2018

एयरसेल मैक्‍सिस डील : आरोपियों के डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं आया तो चार्जशीट होगी रद्द


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एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई और ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आरोपी अधिकारियों के डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं आने पर सात सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर निर्धारित की गई है.पटियाल हाउस कोर्ट के स्पेशल जज ओ पी सैनी ने सीबीआई के वकील से कहा है कि अगर सात सप्ताह में आरोपी अधिकारियों के डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं आया तो सीबीआई और ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द कर दिया जाएगा. दरअसल, सीबीआई और ईडी के द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सोमवार को कोर्ट को संज्ञान लेना था, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगते हुए दलील दी की अभी आरोपी अधिकारियों के डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं आया है. लिहाजा कोर्ट उन्हें समय दे.


सीबीआई और ईडी की इस मांग पर कोर्ट ने उन्‍हें फटकार लगाई और सीबीआई से सवाल किया कि अगर सैंक्शन नहीं आया था तो आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर क्यों कर दी. दरअसल, एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई और ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम समेत 10 लोगों और 8 कंपनियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है. इनमें से कई बड़े सरकारी अधिकारी हैं, जिनके डिपार्टमेंट से अभी सैंक्शन नहीं आया है. सीबीआई और ईडी के मुताबिक पी चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इजाजत गलत तरीके से दी. सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पी चिदंबरम और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ 120 B, 7, 12 और 13 PC Act तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है.


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