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केंद्रीय सूचना आयोग ने कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) को निर्देशित किया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की योग्यता की जानकारी दे. आयोग का यह निर्देश एक आरटीआई के जवाब में दिया है.गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नियुक्त 1998 से की जा रही है. आयोग ने उन प्रक्रियाओं, नियमों, मानदंडों, अधिनियमों या आदेशों की प्रति भी आवेदक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. जिसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का चयन किया जाता है.
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बता दें कि, यह आवेदन सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजा गया था, लेकिन इसे उत्तर देने के लिए कैबिनेट सचिवालय और एनएससीएस को भेज दिया था. मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने बताया कि आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग को बताया कि उसकी आरटीआई को लगातार एक जन प्राधिकारी से दूसरे जन प्राधिकारी को भी भेजा गया है.यह भी पढ़ें: केंद्रीय सूचना आयोग ने RBI से नोटबंदी के दौरान जनधन खातों में जमा धन का खुलासा करने को कहा
आवेदक ने कहा है कि उसे कैबिनेट सचिवालय या एनएससीएस से कोई उत्तर नहीं मिला है. माथुर ने निर्देश दिया, ‘‘मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कैबिनेट सचिवालय और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) आटीआई आवेदन, जो उन्हें मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजा गया है, के बिंदुओं के आधार पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये.’’
उल्लेखनीय है कि एनएससीएस का सर्वप्रथम गठन भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दौरान 1998 में किया गया था. इसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर पीएमओ को सुझाव देना था.
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