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जुनैद मर्डर केस में फरीदाबाद की एक अदालत ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा आरोपी की पैरवी करने पर सख्त टिप्पणी करते हुए इस मामले पर एक्शन लेने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट एवं बार काउंसिल को लिखा है.पीडित पक्ष के वकील निबरास अहमद का कहना है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल का आरोपी पक्ष की वकालत करना अवैध और अनैतिक है. जबकि जुनैद के पिता जलालुदीन ने कहा है कि सरकार हमें इंसाफ दिलाने की बात कहती है और आरोपियों की मदद भी करती है. हालांकि इस बारे में आरोपी पक्ष के वकील शेखर गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.
22 जून को दिल्ली से पलवल के बीच बल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में खंदावली गांव निवासी जुनैद की हत्या हुई थी. पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि प्रोसिडिंग में हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल नवीन कौशिक आरोपी पक्ष के वकील को आसिस्ट करते हुए पाए गए हैं. कोर्ट ने कहा लॉ ऑफिसर होने के नाते बचाव पक्ष के वकील के साथ नहीं खड़े हो सकते.
इस पर कौशिक ने कहा कि वह केवल कोर्ट की प्रोसिडिंग देख रहे हैं जबकि वह प्रोसिडिंग के दौरान बचाव पक्ष के वकील के कुछ सवाल सुझाते हुए पाए गए. अदालत ने कहा कि यह प्रोफेशनल मिस कंडक्ट है जोकि अवैध और पूरी तरह से अनैतिक है. 25 अक्टूबर को केस की फरीदाबाद कोर्ट में सुनवाई थी.
जुनैद के पिता जलालुद्दीन: file photo
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बेहद सेंसिटिव मैटर है. जिसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा मारा गया है. अदालत ने कहा कि नवीन कौशिक का यहां बचाव पक्ष के वकील के साथ खड़ा होना गलत संदेश देता है. इसलिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा बार काउंसिल को पत्र लिखकर वह इस मामले में जरूरी एक्शन लेने के लिए कहेंगे.
मामले पर हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा है कि अगर नवीन कौशिक की संलिप्तता पाई गई तो तुरंत कार्रवाई होगी.
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