Tuesday, 31 October 2017

झूठे हलफनामे मामले में फंसे आप विधायक सोमदत्त को जमानत


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दिल्ली की एक अदालत ने झूठे हलफनामे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त की जमानत याचिका मंजूर कर ली. सोम दत्त पर 2013 और 2015 के विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर अपने माता-पिता के आश्रित होने का झूठा हलफनामा देने का आरोप है.मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने सदर बाजार से विधायक को 10 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी. विधायक ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह कानून से भागेंगे नहीं और समाज में उनकी गहरी पैठ है.


सोम दत्त के खिलाफ भाजपा नेता प्रवीण जैन ने मामला दर्ज कराया था जो उनके खिलाफ 2015 में उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे. जैन ने आरोप लगाया कि 2013 और 2015 में दायर किये गये नामांकन फॉर्म में अपने माता-पिता को आश्रितों के तौर पर नहीं बताया था.


उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि वह दिल्ली कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण योजना (डीईएचडब्ल्यूएस) योजना का लाभ अपने अभिभावकों को आश्रित बताकर उठा रहे थे.ये भी पढ़ें-


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