READ MORE
उच्चतम न्यायालय ने 2010 में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के आरोपी गुजरात के पूर्व बीजेपी सांसद दीनूभाई बोगाभाई सोलंकी की जमानत सोमवार को तब तक के लिए रद्द कर दी जब तक आठ महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती.अदालत ने रोज़ाना आधार पर सुनवाई का आदेश भी दिया. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 26 गवाहों से पुन: पूछताछ की अनुमति भी दे दी और सोलंकी को तत्काल पुलिस के सामने समर्पण करने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, ‘आरोपी तब तक गुजरात में प्रवेश नहीं करेगा जब तक मामले में ज़रूरी नहीं हो.’
Article source: http://khabar.ibnlive.com/news/khel/anurag-thakur-writes-another-letter-to-the-members-of-bcci-519437.html
No comments:
Post a Comment