Monday, 29 January 2018

दिल्ली की 20 सीटों पर अभी नहीं होंगे उपचुनाव, HC ने बढ़ाई रोक की अवधि


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दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 आप विधायकों की याचिका डिविजन बेंच को ट्रांसफर कर दी है. विधायकों ने खुद को अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने अपने उस अंतरिम फैसले की अवधि बढ़ा दी है जिसमें चुनाव आयोग पर दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाई गई थी.बता दें कि 21 जनवरी को चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. दिल्ली के इन सभी विधायकों पर लाभ के पद पर होने का दोषी मानते हुए यह कार्यवाई हुई थी.
विधायकों को राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग सोमवार को खाली हुई सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है. अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी. सुनवाई के दौरान विधायकों ने कहा था कि उनके खिलाफ लाभ के पद का कोई मामला नहीं बनता. विधायकों ने भी उपचुनाव की घोषणा की आशंका व्यक्त की थी. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर स्टे तो नहीं लगाया लेकिन चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आयोग सोमवार तक किसी भी उपचुनाव की घोषणा न करे.


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