Monday, 29 January 2018

भगौड़ी महिला व्‍यापारी को SC ने कहा- अच्‍छी बहू की तरह पेश आओ...


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धोखाधड़ी की आरोपी महिला व्यवसायी रितिका अवस्थी के यूके से वापस नहीं लौटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. यूके उनके लिए स्वर्ग की तरह होगा, लेकिन हम उसे लंबे समय तक स्वर्ग में नहीं रहने देंगे. हम उसे वापस लाने के लिए सभी कदम उठाएंगे.न्यायमूर्ति मिश्रा इस बात से बेहद खफा दिखे कि रितिका को जनवरी 2016 में शीर्ष अदालत ने जमानत पर ब्रिटेन जाने की इजाजत दी थी लेकिन कई नोटिस और वारंट के बावजूद वह वापस नहीं आईं. कोर्ट ने रितिका की सास को भी तत्काल कोई राहत देने से इनकार किया. उनकी संपत्ति भी कोर्ट के आदेश पर जब्त हुई थी. रितिका के वापस नहीं लौटने पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था. कोर्ट ने नई दिल्ली में उसके सास के घर सहित उसकी दो संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था.


रितिका की सास के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह 75 साल की हैं और उन्हें रहने को घर की आवश्यकता है. उसकी क्या गलती है? लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया कि आपको रितिका को वापस लाना होगा. उससे बात करें और वापस आने के लिए कहें. हम अपने आदेश पर विचार कर सकते हैं. जब वह वापस आती है, तो उसे एक अच्छी बहू की तरह व्यवहार करने के लिए कहें.


अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रत्यर्पण का अनुरोध तीन सप्ताह में ब्रिटेन के अधिकारियों को भेज दिया जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. गौरतलब है कि बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की प्रमोटर रितिका अवस्थी पर धोखाधड़ी के आरोप हैं. उसके खिलाफ यूपी में मामला दर्ज किया गया था. रितिका ने जनवरी 2016 में यूनाइटेड किंगडम(यूके) जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त की थी लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटी है.यह भी पढ़ें


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Article source: https://hindi.news18.com/news/nation/indians-are-vacation-deprived-1207608.html

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