Monday, 29 January 2018

ऑरेंज पासपोर्ट: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया


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केरल हाईकोर्ट ने इमिग्रेशन जांच की जरूरत वाले लोगों के लिए ऑरेंज रंग का पासपोर्ट लाए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.वकील शम्सुद्दीन करूणागप्पल्ली ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह के कदम से कम पढ़े-लिखे और गरीब लोगों को अलग-थलग किए जाने को बढ़ावा मिलेगा.


विदेश मंत्रालय के हाल के एक बयान के अनुसार ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) दर्ज वाले पासपोर्ट धारकों के लिए ऑरेंज रंग के पासपोर्ट (जैकेट वाले पासपोर्ट) जारी किए जाएंगे और गैर ईसीआर दर्जा वालों को नीले रंग का पासपोर्ट ही जारी होता रहेगा.


याचिकाकर्ता ने कहा कि इमिग्रेशन चेक की जरूरत उन पासपोर्ट धारकों के लिए है जो दसवीं कक्षा के आगे नहीं पढे़ हैं.याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस कदम से वंचित स्तर के लोगों को अलग रंग से सार्वजनिक रूप से पहचाना जा सकेगा. यह निजता और गरिमा के उनके मौलिक अधिकार पर एक गंभीर हमला है।


विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश को स्‍वीकार कर लिया गया है और यह फैसला किया गया है कि पासपोर्ट का अंतिम पन्ना और पासपोर्ट कानून 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 के तहत यात्रा संबंधी दस्तावेजों को प्रिंट नहीं किया जाएगा.


प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक और न्यायमूर्ति डी एस नायडू की एक पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.


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