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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से रोकथाम के लिए लागू ग्रेडेडे रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के बाद अब एक और नई योजना को अधिसूचित करने का अादेश दिया है. इस नई योजना का नाम कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आदेश देते हुए कहा है कि यह दीर्घकालीन योजना है. जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी. ग्रैप अौर कैप में अवधि के साथ ही वायु प्रदूषण की स्थितियों का भी अंतर है. ग्रैप वायु प्रदूषण की अलग-अलग स्थितियों में लागू होता है.

इस योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण) ने ही तैयार किया है. इसमें दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए विस्तृत योजना शामिल है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने भी स्वागत किया है.सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी का कहना है कि कैप में सड़क पर धूल, निर्माण गतिविधि, कूड़ा-कचरा, उद्योग, पावर प्लांट आदि से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लग सकेगी.
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