Friday, 27 October 2017

दिल्ली-NCR में बढ़ सकती है पटाखों पर बैन की तारीख


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दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि 31 अक्तूबर से आगे बढ़ाने के लिये आज सुप्रीम कोर्ट में एक नयी याचिका दायर की गयी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस पर विचार करेगी कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध की अवधि आगे बढ़ाने की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जा सकती है.याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुये पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध 31 अक्तूबर से आगे बढ़ाया जाना चाहिए. अर्जुन की याचिका पर ही न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगायी थी.


शीर्ष अदालत ने 13 अक्तूबर को अपने आदेश में कहा था कि 31 अक्तूबर तक पटाखों की बिक्री नहीं होगी. न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को राजनीतिक रंग दिये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी.


न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नौ अक्तूबर के अपने आदेश में किसी प्रकार की ढील देने से इनकार करते हुये व्यापारियों की अर्जी खारिज कर दी थी. ये व्यापारी चाहते थे कि उन्हें दीपावली से दो दिन पहले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाये.न्यायालय ने कहा था कि इस साल दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का उसका आदेश इस क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने का एक प्रयोग होगा. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने आदेश में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी न्यायालय का 11 नवंबर, 2016 का आदेश कुछ शर्तो के साथ अस्थाई रूप से उठा लिया था.


न्यायालय ने 11 नवंबर 2016 के आदेश में पटाखों के थोक और खुदरा बिक्री के लाइसेन्स निलंबित कर दिये थे.


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