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गुजरात के संदेसारा ग्रुप के पांच हजार करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी की जांच में पकड़े गए आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप प्रकाश गर्ग को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत देने से इंकार कर दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने अनूप प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप प्रकाश गर्ग फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.गुजरात के संदेसारा ग्रुप पर पड़े छापे के दौरान मिली डायरी में आंध्रा बैक के डायरेक्टर गर्ग का भी नाम था. डायरी के मुताबिक 1 करोड़ 52 लाख रुपये गर्ग को दिए गए थे. जांच के दौरान गर्ग के कोलकाता की शेल कंपनियो में भी पैसा लगाने के बारे में पता चला है. संदेसारा ग्रुप पर बैंको से लोन लेकर पैसा हड़पने के आरोप है. ईडी इस मामले में गगन धवन के नाम के शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है. फिलहाल वह जमानत पर बाहर है.
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