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ऑनर किलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत को लेकर मंगलवार का एक बड़ा फैसला सुनाया. इस फैसले के तहत खाप पंचायत द्वारा दो वयस्कों की शादी रोके जाने को गैरकानूनी बताया गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइड लाइन भी जारी की और कहा कि यह तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर कोई कानून नहीं आ जाता.सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों द्वारा शादीशुदा जोड़ों की शादी तोड़ने के फैसले पर सुनवाई करते हुए इसे गैरकानूनी करार दिया है. सुनवाई के दौरान कहा गया है कि खाप या कोई भी समूह के लोगों द्वारा किसी शादी शुदा जोड़े की शादी में दखल देने की कोशिश करना, उस पर रोक लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
Article source: http://khabar.ibnlive.com/news/desh/4g-vodafone-india-mumbai-service-technology-416702.html
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