Friday, 2 March 2018

बेंगलुरु कोर्ट ने मोहम्मद हारिस नलपद की जमानत याचिका खारिज की


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कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में युवक पर हमला करने के आरोप में कांग्रेस विधायक एनए हारिस के बेटे मोहम्मद हारिस नलपद को बेंगलुरू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. मोहम्‍मद हारिस नलपद समेत छह लोगों ने बेंगलुरु कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.गौरतलब है कि डॉलर्स कॉलोनी के रहने वाले विद्वत रात में खाना खाने रेस्टोरेंट गया था, तभी रात साढ़े 11 बजे मोहम्मद नलपद अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा. नलपद ने उसे ठीक से बैठने को कहा. बताया जाता है कि विद्वत के एक पैर में प्लास्टर लगा था और जब उसने इस पर ऐतराज किया तो दोनों के बीच कहा-सुनी होने लगी.


यह नोंकझोक इस कदर बढ़ी कि नलपद और उसके साथियों ने कथित रूप से विद्वत को बुरी तरह पीटा डाला. विद्वत को घायल हालत में पास के माल्या अस्पताल ले जाया गया. हालांकि नलपद का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ और उसने कथित रूप से अस्पताल में घुसकर भी उसकी पिटाई की. इस दौरान बीच-बचाव की कोशिश कर रहे विद्वत के भाई को भी नलपद और उसके साथियों ने कथित रूप से पीट दिया.


Article source: http://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/lucknow/famous-shayar-munawwar-rana-said-tired-people-are-returning-honor-888011.html

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