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जुनैद हत्याकांड मामले में हरियाणा सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने जुनैद के पिता जलालुद्दीन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी.इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है. जबकि जुनैद के पिता को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए गुहार लगाई थी. जलालुद्दीन की याचिका पर हरियाणा सरकार ने सवाल खड़े किए थे.
हरियाणा सरकार ने कहा था कि पुलिस ने पूरे मामले में निष्पक्ष कारवाई की है, यहीं नहीं जुनैद के पिता की तरफ से दाखिल याचिका में किसी भी आरोपी का नाम नहीं है लेकिन हरियाणा पुलिस ने आरोपियों को खुद ढूंढकर 302 जैसी बड़ी धारा लगाई.
मालूम हो कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 22 जून को ट्रेन के अंदर खंदावली गांव के जुनैद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले के आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है.
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