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गिरिडीह की दो अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को आजीवन, एक को सात वर्ष और दो लोगों को छह-छह महीनों की जेल की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो कुमार दिनेश की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति धनंजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा और साठ हजार रुपयों का आर्थिक दंड लगाया है.बता दें कि जमुआ थाना क्षेत्र के मुरखारी में 15 अगस्त 2011 को पुनम देवी की हत्या कर दी गई थी.
दूसरी सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ विनोद कुमार सिंह की अदालत ने सुनाई. बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करमुटांड में 15 जनवरी 2003 को किसुन मियां की हत्या तीर मारकर कर दी गई थी. इसमें अदालत ने
दुर्बली मियां को आजीवन, इसराफिल मियां को सात वर्ष और दो अन्य आरोपियों को छह-छह महिनों की सजा सुनाई.
Article source: http://khabar.ibnlive.com/news/khel/russia-and-slowakia-enters-in-euro-2016-416978.html
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