Tuesday, 31 July 2018

कानून के तहत होंगे प्रावधान, NRC ड्राफ्ट के आधार पर दंडात्‍मक कार्रवाई नहीं


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नई दिल्‍ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) मुद्दे पर केंद्र ने कहा कि कानून के मुताबिक़ उचित प्रावधान की तैयारी हो रही है। मामले पर अब 16 अगस्‍त को अगली सुनवाई की जाएगी। बता दें कि असम एनआरसी राज्‍य कोआर्डिनेटर ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी ड्राफ्ट दाखिल किया था। कोर्ट ने सरकार को इसके बाद लोगों को आपत्ति करने और निष्पक्ष सुनवाई का मौक़ा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर दाखिल करने को कहा। 



केंद्र के अनुसार, 7 अगस्त से एनआरसी का ड्राफ़्ट जनता को उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसके बाद जनता की आपत्‍तियां और दावे 30 अगस्त से 28 सितंबर के बीच लिए जाएंगे। ड्राफ्ट को लेकर किसी के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ ड्राफ़्ट है इसके आधार पर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपत्ति और दावे के बारे में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए।




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 सोमवार को असम में एनआरसी ड्राफ्ट जारी किया गया जिसमें 40 लाख से अधिक लोगों के नाम नहीं हैं। यह ड्राफ्ट असम में रह रहे बांग्लादेशी आव्रजकों को अलग करने का लंबे समय से चल रहे अभियान का हिस्सा है। ड्राफ्ट को जारी करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने कहा कि उन आवेदकों को दावे और आपत्ति के लिए अवसर दिए जाएंगे।



By Monika Minal


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