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राजधानी दिल्ली के पांच सितारा होटल हयात में पिस्टल लहारने के मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष पांडे को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए पर्सनल बॉन्ड और जमानत के रूप में 50 हजार के 2 बॉन्ड जमा कराने का आदेश दिया.
गुरुवार को आशीष पांडे ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कल ही चार्जशीट भी दाखिल की थी.
आशीष पांडे ने कल जमानत के लिए तीसरी बार याचिका दायर की थी. इससे पहले उसी जमानत याचिका दो बार पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से से खारिज हो चुकी थी. पहली बार 19 अक्टूबर और दूसरी बार 24 अक्टूबर को सेशन कोर्ट की ओर से आशीष पांडे की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है.
कोर्ट ने आशीष पांडे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. घटना के पांच दिन के बाद आशीष पांडे ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
क्या था मामला?
दरअसल, बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडे ने एक पूर्व कांग्रेसी विधायक के बेटे गौरव कंवर को दिल्ली के पांच सितारा होटल हयात में अपनी पिस्तौल निकाल कर धमकी दी थी. घटना का विडियो वायरल होने के बाद आशीष पांडेय फरार हो गया था. जिसके बाद यूपी और दिल्ली पुलिस की कई टीमें आशीष की तलाश में लगी थी. गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ने के बाद आशीष पांडे ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
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