Wednesday, 31 October 2018

आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्‍टर्स की याचिका खारिज, दिवाली पर नहीं जा सकेंगे घर


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आम्रपाली के तीनों डायरेक्‍टर्स को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तीनो डायरेक्‍टर्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह दिवाली पर अपने घर जाना चाहते हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आम्रपाली ग्रुप के तीनों डायरेक्‍टर्स पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में नजरबंद हैं.सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे रहकर अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज़ों का कैटलॉग तैयार करके फ़ॉरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपेंगे. ये रोज़ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेज़ों का कैटलॉग बनवाएंगे. इसके बाद पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल मे रहेंगे.


आपको बता दें कि आम्रपाली बिल्डर्स के डायरेक्टर्स को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज ऑडिटर को उपलब्ध करानी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी सहित तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है.


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