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सीबीआई निदेशक (प्रभारी) एम. नागेश्वर राव ने आयकर अधिकारी और बिचौलिए के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित मामले की फाइल दोबारा खोलने की एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा के मौखिक अनुरोध को ठुकरा दिया है. राव ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वह ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं.सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि फाइल जब अंतरिम निदेशक के पास गई तो उन्होंने फाइल दोबारा खोलने से मना करते हुए कहा कि इसके लिए मंजूरी देना नीतिगत फैसला होगा जो शीर्ष अदालत के निर्देशों के खिलाफ है.
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सीबीआई ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता को लेकर 2016 में आयकर विभाग के नौ वरिष्ठ अधिकारियों और सीए संजय भंडारी सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.यह भी पढ़ें: एयरसेल-मेक्सिस केस: CBI को चिदम्बरम केस चलाने की मंजूरी मगर गिरफ्तारी पर रोक जारी
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