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दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास अब कोई बड़े टॉवर या बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जाएगा. कोर्ट के अगले आदेश तक सभी हाई राईज टॉवर के निर्माण नहीं होंगे. दरअसल, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि बडे़ टॉवरों और बिल्डिंगों की वजह से फ्लाइट के लैंडिंग और उड़ान भरने में काफी दिक्कत होती है.कोर्ट ने एसडीएमसी और हुड्डा से कहा है कि कोर्ट के अगले आदेश तक एयरपोर्ट के आस पास प्रॉपर्टी भी बेचा नहीं जा सकता है. डीजीसीए ने कोर्ट से कहा है एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि 369 हाई राईज टॉवर प्लेन की उड़ान और लैंडिंग के लिए खतरनाक हैं.
लिहाजा, वो उन बिल्डिंग को हटाने का प्रयास कर रहे है. जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को आदेश दिया कि वो उन बिल्डिंग में रह रहे लोगों को पब्लिक नोटिस दे और बताए की उनके टॉवर की वजह से प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करने में दिक्कत होती है. इससे उनके और प्लेन कि सुरक्षा पर भी खतरा है. 17 सितंबर को अगली सुनवाई.
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