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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार कश्मीरी युवकों पर आतंकियों की मदद करने के आरोप में पब्लिक सेफ्टी एक्ट(पीएसए) लगाकर गिरफ्तार किया है. राजौरी पुलिस ने चार युवकों को जेल भेजा है. पुलिस का कहना है कि ये सभी युवक मई 2018 में हवाला राशि के साथ गिरफ्तार हुए थे.पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों की भर्ती के लिए युवक अपने साथ पैसा लेकर आए थे. पुलिस ने सभी चार युवकों पर पीएसए लगा दिया है.
क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978?
पब्लिक सेफ्टी एक्ट सन् 1978 में कश्मीर में लागू हुआ था. शुरुआत में इस एक्ट को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा टिंबर स्मलिंग पर रोक लगाने की थी लेकिन बाद में संशोधन कर इस एक्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर उग्रवाद और आतंकी घटनाओं पर कार्रवाई करने तक बढ़ा दिया गया था.
यह एक्ट राज्य सरकार को किसी भी विशेष इलाके को संवेदनशील घोषित करने और जनता को वहां जाने से रोकने का भी अधिकार देता है. साथ ही राज्य सरकार के आदेश पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.
(इनपुट: पवन शर्मा)
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