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राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला सुनाया है. दरअसल एक बेराजगार शख्स ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर आरोप लगाया कि उसे बेराजगारी भत्ता नहीं दिया गया, इसलिए उसे 87 करोड़ का मुआवजा दिया जाए. लेकिन उपभोक्ता आयोग ने उल्टे इस शख्स पर ही सौ रुपये का जुर्माना ठोक दिया और कहा कि ऐसे लोग सरकारी ऑफिस में ‘तमाशा’ खड़ा कर रहे हैं.विजय कुमार नाम का ये शख्स हरियाणा के पंचकूला का रहने वाला है. उपभोक्ता आयोग के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के लिए वो एलिजेबल नहीं था इसके बावजूद उसने झूठे तथ्यों पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मुवाजे की मांग की. वो चाहता ता कि उसे RTI के तहत उसे सारी जानकियां दी जाए.
हालांकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने उसके केस को खारिज कर दिया और कहा कि वो जुर्माने के तौर पर सौ रुपये किसी रजिस्टर्ड दान केन्द्र में चार हफ्ते के अंदर जमा करे. आयोग ने माना, ”ये साफ है कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता के हितों के लिए बनाए गए नियम का दुरुपयोग करने की कोशिश रहा था.’
उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 26 का हवाला दिया और कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां विजय कुमार पर जुर्माना लगाया जाए.ये भी पढ़ें:
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Article source: http://khabar.ibnlive.com/news/manoranjan/ghayal-returns-teasure-will-come-with-415072.html
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