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विदेशी नागरिक देश के भीतर रिमोट से चलने वाले ड्रोन विमान नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में जारी नए दिशानिर्देशों में उनके ऐसा करने पर रोक लगायी गई है. हालांकि देश के नागरिकों को दिसंबर से नागरिक ड्रोन उड़ाने की मंजूरी मिल जाएगी.सोमवार को ‘रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स’ को चलाने के नियमों को जारी किया. यह एक दिसंबर से लागू होंगे. ड्रोन विमानों के परिचालन के लिये इकाइयों को विमानन नियामक डीजीसीए से एक विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) हासिल करनी होगी.
ड्रोन के वाणिज्यिक परिचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से हर उड़ान के लिए परमिट लेना होगा. नागर ड्रोन विमानों को उनके वजन उठाने की क्षमता के अनुरूप पांच श्रेणियों में बांटा गया है. यह अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और दीर्घ है.
नियामक ने बताया कि विदेशी नागरिकों को देश में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है.ये भी पढ़ें-
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Article source: http://khabar.ibnlive.com/news/khel/virat-kohli-team-india-india-vs-south-africa-super-game-415880.html
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