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सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ एयरसेल-मेक्सिस मामले में केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिलने की जानकारी दी है. जांच एजेंसी ने बाकी के आरोपियों पर केस चलाने के लिए मंजूरी के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने हालांकि चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तार पर रोक की अवधि को 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.सीबीआई इस सौदे में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है. वहीं ईडी इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. उसने सितम्बर में कार्ति की 1.6 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी थी. कार्ति पर एफआईपीबी मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है. जब यह सौदा हुआ उस समय चिदम्बरम केंद्र में वित्त मंत्री थे.
नियम के अनुसार, एफआईपीबी की मंजूरी आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमिटी देती है लेकिन आरोप है कि चिदम्बरम ने खुद ही मंजूरी दे दी. साथ ही एफआईपीबी की मंजूरी की रकम को गलत तरह से पेश किया गया ताकि तथ्य छुपाए जा सके.
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