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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नीट के जरिये एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आल इंडिया कोटे की दूसरे दौर की काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट को मामले में आगे सुनवाई करने से भी रोक दिया है।
बांबे हाईकोर्ट ने गत 16 जुलाई एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश में ओबीसी कोटे की मांग पर सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी थी। केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
न्यायमूर्ति एसए बोबडे व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश एएसजी मनिंदर सिंह की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक अगर किसी को आल इंडिया कोटे के बारे में कोई शंका होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। इस हिसाब से हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट ने केन्द्र की याचिका पर प्रतिपक्षियों को नोटिस भी जारी किया है और हाईकोर्ट के आदेश के पैरा तीन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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ये मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर आल इंडिया कोटे की 15 फीसद सीटों में भी ओबीसी आरक्षण दिये जाने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने काउंसलिंग पर अंतरिम रोक आदेश पारित किया था। आल इंडिया कोटे की दूसरे दौर की काउंसलिंग 12 जुलाई से 22 जुलाई के बीच होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के रोक आदेश के कारण अभी तक नहीं हो पाई है।
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By Bhupendra Singh
Article source: http://ibnlive.in.com/news/us-industry-reviewing-supreme-court-decision-on-novartis/382871-2.html
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