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पटियाला हाउस कोर्ट ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक साही राम पहलवान को दोषी करार दिया है. विधायक 2016 में तुगलकाबहाद में एक व्यक्ति से मारपीट करने के आरोपी थे. कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 7 अगस्त तक का समय दिया है.बता दें तुगलकाबाद से आप के विधायक सही राम पहलवान पर दिल्ली पुलिस ने योगेश विधुडी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था. योगेश ने आरोप लगाया था कि विधायक और उनके भाई तथा करीबी सहयोगी ललित और सुभाष ने उसकी पिटाई की.
आप विधायक सहीराम पर धमकी देने का भी आरोप लगा था. उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 324, 341 और 506/34 के तहत केस दर्ज की थी.
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