Sunday, 28 October 2018

अयोध्या मामला: विवादित जमीन किसकी? आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई


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सुप्रीम कोर्ट में आज से अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई होगी. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस के एम जोसफ की बेंच इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी.अयोध्या मामले की रोज सुनवाई: दोनों पक्षों ने जताई फैसला जल्द आने की उम्मीद


शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को 1994 के अपने उस फैसले पर पुनर्विचार के मुद्दे को पांच जजों वाली बेंच को सौंपने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ‘मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं’ है. यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था.


इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए.


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जस्टिस अशोक भूषण ने अपनी और पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा था कि उसे यह देखना होगा कि 1994 में पांच सदस्यीय बेंच ने किस संदर्भ में यह फैसला सुनाया था.


दूसरी ओर, बेंच के तीसरे सदस्य जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने दोनों जजों से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला करना होगा कि क्या मस्जिद इस्लाम का अंग है. इसके लिए विस्तार से विचार की जरूरत है. अदालत ने 27 सितंबर को कहा था कि भूमि विवाद पर दीवानी वाद की सुनवाई तीन जजों की बेंच 29 अक्टूबर को करेगी. (एजेंसी इनपुट)


Article source: http://rss.cnn.com/~r/rss/edition_entertainment/~3/osV3xLHtiDw/index.html

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