READ MORE
आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है. हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब 28 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा. इसी के साथ कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री को यह भी आदेश दिया कि अगर वह विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उससे पहले उन्हें इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी.आईएनएक्स मीडिया मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है. इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी. इस मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं.
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई. जिसके बाद पिछले साल 15 मई को एफआईआर दर्ज की थी. यूपीए-1 सरकार के दौरान जब यह मंजूरी दी गई, तो उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति का भी नाम सामने आया है. सीबीआई का कहना है कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिये 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली. कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया था.
Article source: http://feedproxy.google.com/~r/ndtvkhabar/~3/KFCcp7xsi8A/story01.htm
No comments:
Post a Comment