Friday, 24 August 2018

मां-बाप ने बच्चों को अलग किया तो SC ने कहा रक्षाबंधन पर भाई-बहन को मिलने दिया जाए


READ MORE

रक्षाबंधन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने  एक दिलचस्प फैसला सुनाया है. मां-बाप के बीच झगड़े के चलते भाई-बहन अलग-अलग रह रहे थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों भाई-बहन को रक्षाबंधन पर मिलने की इजाजत दे दी है.दिल्ली में एक पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो दोनों अलग-अलग रहने लगे. लेकिन कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी किसी को नहीं दी. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल की ज़िला अदालत के एक जज को बच्चों का इनचार्ज बना दिया और दोनों को नैनीताल के स्कूल में भेज दिया.


उस वक्त कोर्ट ने कहा था, ” मां-बाप के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं. इस उम्र में बच्चों का उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा. ऐसे में बच्चों को किसी बोर्डिंग स्कूल में रखा जाना चाहिए.”


हाल ही में बच्चे के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि बच्चों को रक्षाबंधन पर मिलने दिया जाए.जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि भाई बहनों को कुछ समय साथ में बिताना चाहिए. उनके माता-पिता के बीच संबंधों की कड़वाहट का असर बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए.


इसके बाद बेंच ने नैनीताल के ज़िला अदालत के जज से पूछा कि क्या बच्चे रक्षाबंधन में दिल्ली आना चाहते हैं? और अगर आते हैं तो वो कहां रहना पसंद करेंगे पापा या मम्मी के साथ?


ज़िला अदालत के जज ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भेजी. इसमें कहा गया कि वो रक्षाबंधन के मौके पर मिलना चाहते हैं और वो पापा के साथ रहना पसंद करेंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छुट्टी के बाद फिर से दोनों को स्कूल पहुंचा दिए जाए.


ये भी पढ़ें:


राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के शामिल होने से किया इनकार, मचा बवाल


कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बोले- फिर बनूंगा कर्नाटक का सीएम


Article source: http://feedproxy.google.com/~r/Khabar-Cricket/~3/cp2XfQ-UNJQ/story01.htm

No comments:

Post a Comment