Wednesday, 1 August 2018

महिलाओं पर नहीं लगेगा एडल्ट्री का दोष, इसे अपराध बनाए रखने पर करेंगे विचारः सुप्रीम कोर्ट


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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया कि एडल्ट्री यानी व्याभिचार को महिलाओं के लिए अपराध नहीं बनाया जा सकता. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि वह इस पर भी विचार करेगी कि एडल्ट्री को अपराध बनाए रखना चाहिए या नहीं.सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है वह आईपीसी की धारा 497 के उस हिस्से से छेड़छाड़ नहीं करेगा जिसके तहत किसी और की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाले पुरुष को दोषी बनाया जाता है.


बेंच ने आगे कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि आईपीसी की यह धारा कहीं ‘समानता के अधिकार’ का उल्लंघन तो नहीं करती है क्योंकि इसके तहत व्याभिचार करने वाली महिला को कानून के तहत सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है.


इस मामले में बहस के दौरान केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि एडल्ट्री को अपराध बनाए रखना चाहिए. इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर यह शादी की संस्था और पवित्रता के लिए खतरा हो सकता है.


Article source: http://rss.cnn.com/~r/rss/edition_entertainment/~3/_16Pz6H5B9k/the-buzz-today.cnn.html

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