Tuesday, 26 June 2018

PNB घोटाला: कोर्ट ने ED को दी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत


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मुम्बई की एक विशेष अदालत ने ईडी को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी है. अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक का दो अरब डालर का कर्ज नहीं चुकाने के धनशोधन के मामले में फरार अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के अनुरोध मंजूर कर लिया.न्यायाधीश एम एस आजमी ने इस केंद्रीय एजेंसी को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी. ईडी के वकील हितेन वेनेगावकर ने बताया कि यह आदेश विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा जो उसे ब्रिटिश सरकार को भेजेगा. एजेंसी ने सोमवार को अदालत में प्रत्यर्पण आवेदन दिया था.


ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत हाल ही में दायर आरोपपत्र के आधारपर ब्रिटेन , बेल्जियम और कुछ अन्य देशों से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग की थी.


अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पिछले हफ्ते नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. अधिकारियों के अनुसार कई देशों से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है क्योंकि नीरव मोदी अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है.बैंक घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी , उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं, दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने शिकायत की थी कि नीरव मोदी ने उसे 13000 करोड़ रुपये का चूना लगाया.


 


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