Sunday, 3 December 2017

पैन-आधार जोड़ने के लिए मिल सकता है 3 से 6 महीने समय


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उच्चतम न्यायालय यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन से छह महीने का और समय दे सकती है. उसके बाद संभावना है कि सरकार ऐसे सभी पैन कार्ड्स को निरस्त कर सकती है जो आधार से लिंक नहीं हैं.अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड खत्म हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा.


आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समय सीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है.


अधिकारी ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत सरकार का फैसला बरकरार रखती है तो इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए 3 से 6 महीने का वक्त और मिल सकता है.नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है.

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