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रीयल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन, निदेशक, प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक के खिलाफ गाजियाबाद की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ यह वारंट अमानत में खयानत करने के आरोप में जारी किया गया है.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना ने कंपनी के चेयरमैन आर. के अरोड़ा, उनकी पत्नी और संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता अरोड़ा, उनके बेटे और प्रबंध निदेशक मोहित अरोड़ा और निदेशक जी. एल. खेड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जनवरी तय की है.
सुपरटेक के चारों अधिकारियों के खिलाफ ये वारंट एक महिला की शिकायत पर जारी किया है. महिला ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में इन चार अधिकारियों के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप है कि इन लोगों ने गाजियाबाद नगर निगम की हरित पट्टी पर एक प्लॉट कथित तौर पर बेचा है.
इस मामले पर सुपरटेक के निदेशक जी. एल. खेड़ा ने कहा कि कंपनी का विधि विभाग इस मामले को देखेगा.
Article source: http://www.jagran.com/news/national-nhrc-notice-to-the-government-of-uttar-pradesh-over-gorakhpur-tragedy-16545076.html
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