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गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने कार्यालय खर्च के लिए पूर्व राष्ट्रपति को एक लाख रुपए और पूर्व उप राष्ट्रपति को 90,000 रुपया हर साल देने का फैसला किया है.राष्ट्रपति की पेंशन नियम – 1962 और उपराष्ट्रपति की पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियम- 1999 के संबद्ध प्रावधानों में संशोधन कर यह फैसला लिया गया.
मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यालय खर्च के रूप में पूर्व राष्ट्रपति को एक लाख रुपए तक दिया जाएगा.
पूर्व उप राष्ट्रपति को कार्यालय खर्च के रूप में प्रत्येक वित्त वर्ष में 90,000 रुपए दिए जाएंगे.सरकार ने यह फैसला भी किया है कि दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी को एक निजी सचिव और ‘प्यून’ सहित सचिवालय कर्मचारी दिया जाएगा. साथ ही, प्रत्येक वित्त वर्ष में उनके कार्यालय खर्च के लिए 20,000 रुपए तक दिया जाएगा.
गौरतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन चार महीने पहले बढ़ाकर क्रमश: पांच लाख रुपए और चार लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है.
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