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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से तीन साल की सजा पा चुकी पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता ने अब फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने माधुरी गुप्ता को जमानत देते हुए अपील पर सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करने का फैसला लिया है. राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संवेदनशील जानकारी साझा करने और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का दोषी पाया गया है. माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात थीं.माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में सेकेंड सेक्रेटरी (प्रेस एंड इंफॉर्मेशन) रहते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी थीं. इसी आरोप में 22 अप्रैल 2010 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ही उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. माधुरी गुप्ता पर आरोप था कि वह आईएसआई के दो अधिकारियों मुबशर राजा राणा और जमशेद के साथ लगातार संपर्क में थीं और उनहें महत्वपूर्ण जानकारी भेजती थीं. हालांकि साल 2012 में उन्हें दिल्ली की अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
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