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मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी संपत्ति का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए काला धन कानून के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पिरवार के खिलाफ शुरू मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.मद्रास उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ति, बहू श्रीनिधि और एक कंपनी के खिलाफ शुरू मुकदमे पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया.
आयकर विभाग की ओर से दायर शिकायत को एक अदालत में चुनौती देने वाली तीनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस भास्करन ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी.
याचिकाकर्ताओं और आयकर विभाग के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर विभाग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई पांच जून को निर्धारित की.आयकर विभाग ने 11 मई को विदेश में अपनी संपत्तियों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए नलिनी चिदंबरम, कार्ति और श्रीनिधि तथा कार्ति से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.
सुनवाई के लिए याचिका के आने पर वरिष्ठ वकील ए आर एल सुंदरेसन ने याचिकाकर्ताओं के लिए दलील दी कि यहां की आर्थिक अपराध अदालत के पास शिकायतों का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है.
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