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गैंगस्टर अबू सलेम को दिल्ली के व्यापारी से पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोषी करार दिया गया है.कोर्ट में व्यापारी अशोक गुप्ता ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्हें फिरौती के लिए कॉल किया था. इस दौरान उसने पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. 5 अप्रैल 2004 को एक बार फिर गैंगस्टर अबू सलेम का फोन व्यापारी को किया गया और जल्द से जल्द फिरौती की रकम न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी. सलेम सहित पांच अन्य आरोपियों पर व्यापारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के मामले में यह केस चल रहा है. इनमें से एक आरोपी सज्जनकुमार सोनी की मौत हो चुकी है.
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