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दिल्ली के गाजीपुर के मदरसे में बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी नाबालिग को जेजे बोर्ड ने बालिग माना है. जेजे बोर्ड के इस फैसले के बाद अब आरोपी पर कोड़कड़डूमा कोर्ट में केस चलेगा.दरअसल गाजीपुर थाने द्वारा पकड़े गए नाबालिग की बोन टेस्ट रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक रेप का आरोपी बालिग पाया गया है. गौरतलब है कि स्थानीय पुलिस ने आरोपी को नाबालिग बताकर बाल सुधार गृह भेज दिया था. क्राइम ब्रांच को नाबालिग आरोपी की बोन ओसिफिक्सशन टेस्ट रिपोर्ट मिली थी, जिसमें ये जाहिर हो गया कि आरोपी नाबालिग ना होकर बालिग है. क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी की इस रिपोर्ट को मंगलवार को जेजे बोर्ड के सामने रिपोर्ट पेश किया. इसमें कहा गया है कि आरोपी नाबालिग लड़का बालिग है. रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को डॉक्टर को बुलाया गया (तीन डॉक्टरों की टीम ने रिपोर्ट बनाई थी कि लड़का नाबालिग नहीं बालिग है. आज मामले की सुनवाई करते हुए जे जे बोर्ड ने तय किया कि आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाया जाएगा. पुलिस अब अरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश करेगी, जहां से पुलिस आरोपी के रिमांड की मांग करेगी.
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